Ramgarh : सिविल सर्जन डॉ महालक्ष्मी प्रसाद ने स्पष्ट कहा है कि जिले में स्कूल-कालेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी. युवाओं को तंबाकू से बचाना बहुत ही जरूरी है.
सिविल सर्जन ने कहा कि सभी होटल, मॉल, पेट्रोल पंप व कार्यालयों के बाहर धूम्रपान निषेध का साइनेज लगाना अनिवार्य है. इसका पालन नहीं करने वालों से 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े जाने पर ऐसे दुकानदारों के खिलफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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