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रामगढ़: अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक

Ramgarh : डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी ने डीसी व अन्य अधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में विभाग के समक्ष 2 मामले सामने आए हैं. जिसके बाद डीसी ने दोनों मामलों को लेकर अब तक किए गए कार्यों के संबंध में विचार विमर्श कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-khan-mazdoor-union-celebrated-dishome-guru-shibu-sorens-birthday/">घाटशिला

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क्या है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने व ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत व पुनर्वास का प्रावधान करता है. इसे भी पढ़ें:  राज्य">https://lagatar.in/partial-clouds-will-prevail-in-the-north-eastern-region-of-the-state-for-two-days-kankani-will-increase/">राज्य

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क्या है विशेषताएं

  • यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है
  • यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है
  • यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेजी से निपट सकें
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