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13 दिन बाद जेल से रिहा हुए राणा दंपति, ले जाया गया लीलावती अस्पताल

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Mumbai : हनुमान चालीसा विवाद में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा जेल से बाहर आ गये हैं. दोनों ने 13 दिन जेल में ही काटा. मुंबई के बोरीवली कोर्ट में दोनों ने 50-50 हजार रूपये के बेल बॉन्ड जमा किए. राणा दंपत्ति की रिहाई का आदेश मजिस्ट्रेट ने जैसे ही दिया,उसके तुरंत बाद दो टीमें भायखला और तलोजा जेल पहुंची. क्योंकि सासंद नवनीत राणा भायखला महिला जेल में थीं, जबकि उनके पति रवि राणा तलोजा जेल में रखे गये थे. रिहाई से पहले नवनीत के वकील दीप मिश्रा ने बताया कि सासंद की रिहाई के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया. चूंकि वे बैक पेन की समस्या से जूझ रही थीं. साथ ही बताया कि नवनीत और उनके पति रवि को बुधवार को ही जमानत मिल गयी थी. हालांकि मुंबई सेशन कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दोनों को बेल दी है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद के बीच सासंद नवनीत और उनके पति रवि राणा ने ऐलान किया था कि, वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. नवनीत पर पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी करने, समाज में अशांति फैलाने के आरोप के तहत 153 A का मामला दर्ज किया था. लेकिन बाद में पुलिस ने दोनों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था. इसे भी पढ़ें - ये">https://lagatar.in/all-this-is-getting-expensive-for-you-it-is-corporate-sitting-in-lap-government-responsible-for-this/">ये

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दोनों को इन शर्तों पर मिल है जमानत

1.  राणा दंपति मीडिया के सामने स केस जुड़ी कोई भी बात नहीं कर सकते .  2. इस केस की सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते  3. जिस मामले में दोनों की गिरफ्तार हुए थे, वैसे कोई काम वे फिर से नहीं करेंगे

4. दोनों को केस की जांच में पूरा सहयोग करना होगा. 5. केस का IO (इंवेस्टिगेशन ऑफिसर ) यदि पीछताछ के लिओए बुलाता है, तो दोनों को हाजिर होना होगा. पूछताछ के 24 घंटे पहले IO नोटिस देगा.

6. बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा

नवनीत के वकील ने लिखी थी जेल  सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी

रिहाई को लेकर नवनीत के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि दोनों को कुछ शर्तों पर ही कोर्ट से बेल मिली है. जिसमें राणा दंपति को जांच में सहयोग के लिए कहा गया है. साथ ही बताया कि नवनीत से पूछताछ के लिए पुलिस को 24 घंटे पहले नोटिस जारी करने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है. बता दें कि इससे पहले सांसद नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में शिकायत की थी कि उनके मुवक्किल को जेल के अंदर उचित इलाज नहीं मिल रहा है. इस संबंध में रिजवान ने बाइकुला जेल के सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखा था. कहा था कि उनकी मुवक्किल नवनीत स्पोंडिलोसिस की संस्या से जूझ रही हैं,और ऐसे में भी उन्हें सीटी स्कैन की सुविधा नहीं दी जा रही है. इसे भी पढ़ें - लॉजिस्टिक्स">https://lagatar.in/logistics-company-delhiverys-ipo-will-be-launched-on-may-11-aiming-to-raise-rs-5235-crore/">लॉजिस्टिक्स

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