अनुशंसा समिति की बैठक में फैसला Ranchi : पीड़ित कल्याण निधि नियम 2014 के तहत रांची जिले के 54 पीड़ित या उनके उत्तराधिकारी को अंतरिम मुआवजा मिलेगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई अनुशंसा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में एसएसपी किशोर कौशल, राकेश रंजन और गृह (कारा) विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे. कहा गया कि मुआवजा पीड़ितों या उनके आश्रितों को उचित पहचान, सत्यापन और रसीद की पुष्टि के बाद ही अंतरिम भुगतान किया जाएगा. अंतिम भुगतान का फैसला पीड़ित की जेल से रिहाई के बाद किया जाएगा. इसे भी पढ़ें – रांची">https://lagatar.in/ranchi-ed-court-refuses-to-grant-bail-sahebganjs-mining-businessman-krishna-saha/">रांची
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रांची : 54 पीड़ितों व उनके आश्रितों को मिलेगा अंतरिम मुआवजा

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