Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने छठी JPSC के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरूवार को भी लंबी बहस चली. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षकारों को 17 फरवरी तक लिखित बहस जमा करने का निर्देश दिया है . सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है . गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में वीसी के जरिये सुनवाई की गयी. गुरुवार को चली सुनवाई के दौरान प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स की तरफ से अदालत में पक्ष रखा गया अब तक अलग अलग प्रार्थियों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रख चुके हैं. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अपनी बहस पूरी कर ली है. अब सबकी निगाहें झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. इसे भी पढ़ें-NLU">https://lagatar.in/on-delay-in-awarding-funds-to-nlu-pil-the-high-court-said-it-is-like-contempt-of-court/26219/">NLU
जनहित याचिका, फंड देने के निर्णय में देरी पर हाईकोर्ट ने कहा “यह अदालत की अवमानना जैसा” बता दें कि इस मामले में पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने छठी जेएसएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने कहा था की जेपीएससी सभी सफल अभ्यर्थियों की जानकारी प्रार्थी को सौंप दें, ताकि उन्हें प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जा सके. इसे भी पढ़ें- रिम्स">https://lagatar.in/hearing-in-the-high-court-on-rims-court-asks-rimes-for-point-wise-report-in-4-weeks/26113/">रिम्स
पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने रिम्स से 4 सप्ताह में बिंदुवार रिपोर्ट मांगी प्रार्थियों की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता सुभाषरसिक सोरेन के अलावा अधिवक्ता अलावा इंद्रजीत सिन्हा समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा है. वहीं जेपीएससी की और से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार एवं अन्य अधिक्वताओं ने भी इस महत्वपूर्ण मामले में अदालत में अपने पक्षकारों की और से बहस की है. प्रार्थियों के अधिवक्ता ने जेपीएससी द्वारा जारी किये गए अंतिम परिणाम में खामियां बताते हुए अंतिम परिणाम को चुनौती दी है. जबकि जेपीएससी के अधिवक्ता ने पूरी प्रक्रिया को नियमसंगत बताया है. अब हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है यह देखना बेहद महत्वपूर्ण है.क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य के हज़ारों छात्रों और जेपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है.
रांचीः 6th JPSC: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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