17 मई 2019 को बेड़ो थाना में मामला दर्ज हुआ था
पीड़िता को यह धमकी भी दी गई कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसे जान से मार दिया जायेगा. जिसके बाद 17 मई 2019 को बेड़ो थाना में कांड संख्या 40/2019 दर्ज कराया गया था. सभी दोषियों के खिलाफ 20 सितंबर 2019 को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी की गई थी. अभियोजन पक्ष ने 5 मई 2022 को गवाही पूरी करवाई. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्य और कई सबूत पेश किये. इसके साथ ही इस केस से जुड़े कई अन्य लोगों का बयान भी दर्ज करवाया गया है, जिसके आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इसे भी पढ़ें- IAS">https://lagatar.in/ias-poojas-husband-abhisheks-petition-dismissed-read-now-what-is-the-legal-option-with-abhishek/">IASपूजा के पति अभिषेक की याचिका खारिज, पढ़ें अब क्या है अभिषेक के पास कानूनी विकल्प [wpse_comments_template]

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