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रांची : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 दोषी करार, पोक्सो कोर्ट का फैसला

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Ranchi : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के 7 आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सभी दोषियों के विरुद्ध अदालत 8 अगस्त को सजा का एलान करेगी. यह आदेश पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनायी है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें अमर महली, संजय महली, संजय उरांव, सूरज चिक बड़ाईक, सुखदेव उरांव और राजू उरांव शामिल हैं. सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला बेड़ो थाना क्षेत्र का है. पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के मुताबिक, नाबालिग गांव में ही शादी समारोह से लौट रही थी. तभी इन आरोपियों ने पीड़िता को जोर जबरदस्ती खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

17 मई 2019 को बेड़ो थाना में मामला दर्ज हुआ था

पीड़िता को यह धमकी भी दी गई कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसे जान से मार दिया जायेगा. जिसके बाद 17 मई 2019  को बेड़ो थाना में कांड संख्या 40/2019  दर्ज कराया गया था. सभी दोषियों के खिलाफ 20 सितंबर 2019 को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी की गई थी. अभियोजन पक्ष ने 5  मई 2022 को गवाही पूरी करवाई. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्य और कई सबूत पेश किये. इसके साथ ही इस केस से जुड़े कई अन्य लोगों का बयान भी दर्ज करवाया गया है, जिसके आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इसे भी पढ़ें- IAS">https://lagatar.in/ias-poojas-husband-abhisheks-petition-dismissed-read-now-what-is-the-legal-option-with-abhishek/">IAS

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