Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने सानिप लकड़ा को विक्षिप्त पीड़िता से रेप के जुर्म में दोषी करार दिया. साथ ही 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त 10 महीने की सश्रम करावास होगी. अभियुक्त जब भी पीड़िता (सूचक की बेटी) को अकेला पाता था, उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता था. पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका लाभ उठाकर अभियुक्त ने जबरन उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया था. जिससे वह गर्भवती हो गई. जब इसकी जानकारी सूचक और परिवार के अन्य सदस्यों लगी तब पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया. आरोपों के आधार पर, सूचक की लिखित रिपोर्ट के आलोक में अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2019 में नामकुम थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में सफल रहा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह ने उनका पक्ष रखा था. अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस की.
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