Ranchi : रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जगरनाथपुर थाना से संबंधित मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की. जगरनाथपुर थाना कांड संख्या - 521/2023 की 3 प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित रिपोर्ट्स के अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी. तीनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए/26/27/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी गयी. इसे भी पढ़ें -रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-two-ips-got-additional-charge-notification-issued/">रांचीः
दो IPS को मिला अतिरिक्त प्रभार, अधिसूचना जारी
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दो IPS को मिला अतिरिक्त प्रभार, अधिसूचना जारी
ये हैं तीनों प्राथमिकी अभियुक्त
सुमित मिंज उर्फ लवैडर, पे०-इंर मिंज, सा०-सिंह मोड़, न्यू प्रेमनगर, थाना-जगरनाथपुर अजित सिंह, पे०-विधानंद सिंह, सा०-ओमप्रकाश नगर, बसारगढ़, रोड नंबर-12, थाना-खरसीदाग ओपी (नामकुम) मिठु यादव उर्फ रितेश यादव, पे०-विकास कुमार यादव, सा०-नेपाली कॉलोनी, भवानीपुर रोड नंबर-1, थाना-जगरनाथपुर इसे भी पढ़ें -रांची:">https://lagatar.in/ranchi-brigadier-sanjay-kandpal-and-colonel-vinay-ranjan-met-cm/">रांची:सीएम से मिले ब्रिगेडियर संजय कान्डपाल और कर्नल विनय रंजन [wpse_comments_template]
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