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रांचीः आर्म्स एक्ट के 3 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

Ranchi: रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत तीन अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है, जबकि एटीएस थाना कांड संख्या 10/2023 के 8 अभियुक्तों के खिलाफ डीसी ने अभियोजन का अनुरोध किया है. चान्हो थाना कांड संख्या 171/2023 में अलीम अंसारी व लक्ष्मण गंझू के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए/26/35 के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी है, जबकि एटीएस थाना कांड संख्या- 11/2023 में प्राथमिकी अभियुक्त अभिमन्यु कुमार साव के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अनुरूप अभियोजन की स्वीकृति दी है. इसे पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-surbhi-branchs-artificial-organ-transplant-camp-concludes-200-people-benefited/">जमशेदपुर

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एटीएस थाना कांड संख्या 10/2023 के 8 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-16/17/20/21 यूएपी एक्ट के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में उपायुक्त द्वारा प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा गया है. पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता, झारखंड रांची से प्राप्त प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न कर भेजते हुए अभियोजन स्वीकृति आदेश निर्गत करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. जिन अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, उनमें अमन श्रीवास्तव, फिरोज खान, जहीर अंसारी, मो महमूद, मिंकू खान उर्फ शहरियार, एजाज अंसारी, रवि सरदार उर्फ रविन्द्र सिंह सलूजा उर्फ राजा सरदार व सुरेंद्र कुमार शामिल है. इसे भी पढ़ें- फोटो">https://lagatar.in/indecent-behavior-with-photojournalist-lalpur-police-station-surrounded-in-protest-police-station-officer-apologized/">फोटो

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