Ranchi: बुंडू के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रहे अश्विनी कुमार सहाय को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार देते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. यह फैसला ACB कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सुनाया. 17/5/12 को बुंडू प्रखंड में जन वितरण प्रणाली की दुकान के आवंटन के लिए 25 हजार घूस लेने का आरोप है, सूचक चौधरी महतो के मुताबिक, 11 हजार रुपये पहले ले लिये गए थे और दूसरी किश्त लेते हुए ACB ने अश्विनी कुमार सहाय को गिरफ्तार किया था. इस केस में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें से पांच गवाह मुकर गए लेकिन अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अश्विनी को दोषी करार दिया है. ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें- रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-rape-of-minor-three-accused-sentenced-to-twenty-years-each/">रांचीः
नाबालिग से दुष्कर्म मामला, आरोपी हेम सिंह उर्फ राहुल, नव किशोर और नवीन को 20-20 साल की सजा [wpse_comments_template]
रांचीः रिश्वतखोर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ACB कोर्ट से दो साल की सजा

Leave a Comment