Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को निर्दोष करार दिया है. दरअसल रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ल की कोर्ट ने कृष्ण देव प्रसाद साहू को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी इसके साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट में कृष्ण देव प्रसाद साहू ने अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह के माध्यम से क्रिमिनल अपील दाखिल की. जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर कृष्ण देव प्रसाद साहू को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया है.
अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उसने आरोपी को पैसे दिये थे
अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह के मुताबिक उनके मुवक्किल कृष्ण देव प्रसाद साहू पर यह आरोप था कि उन्होंने अनूप सिंह से दोस्ताना कर्ज के रूप में 15 लाख रुपए उधार लिये थे. जिसके एवज में कृष्ण देव प्रसाद साहू ने अनूप सिंह को चेक दिये थे.पैसे वापस नहीं करने पर अनूप सिंह ने चेक बाउंस करवा दिया और कृष्ण देव प्रसाद साहू पर चेक बाउंस का केस कर दिया. लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उसने आरोपी को पैसे दिये थे. प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने 2 महीने में क्रिमिनल अपील पर फैसला सुनाया है.