रांची सिविल कोर्ट ने पलटा चेक बाउंस में सजा और 20 लाख फाइन का आदेश

Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को निर्दोष करार दिया है. दरअसल रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ल की कोर्ट ने कृष्ण देव प्रसाद साहू को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी इसके साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट में कृष्ण देव प्रसाद साहू ने अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह के माध्यम से क्रिमिनल अपील दाखिल की. जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर कृष्ण देव प्रसाद साहू को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया है.
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