Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर महिला का 16 साल तक यौन शोषण करने के आरोपी सेवानिवृत्त डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी को राहत देने से इनकार कर दिया है. सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने अरविंद कुमार चौधरी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने उनके बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी. जिससे दोनों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.
शादी का झांसा देकर महिला के साथ बनाया शारीरिक संबंध
महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शिशिर राज ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि महिला नामकुम की रहने वाली है. विधवा महिला और अरविंद कुमार चौधरी की मुलाकात वर्ष 2008 में नौकरी को लेकर हुई थी. नौकरी देने का वादा करते हुए पाकुड़ में तैनात अधिकारी अरविंद कुमार ने महिला को मिलने के लिए बुलाया. फिर एक होटल में ले जाकर उसका यौन शोषण किया. जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया. इस दौरान अरविंद कुमार ने अपने आपको कुंवारा बताया और महिला के संपर्क में रहा. लोहरदगा ट्रांसफर होने के बाद अरविंद कुमार ने फिर से महिला को बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद वर्ष 2012 में अरविंद कुमार डीडीसी पद से सेवानिवृत्त हो गये.