Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर महिला का 16 साल तक यौन शोषण करने के आरोपी सेवानिवृत्त डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी को राहत देने से इनकार कर दिया है. सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने अरविंद कुमार चौधरी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने उनके बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी. जिससे दोनों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.
यौन शोषण के आरोपी पूर्व DDC को अग्रिम बेल देने से रांची सिविल कोर्ट का इनकार
Last Updated: Dec 20, 2024 12:00 AM (IST)