Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने से गैंगरेप करने के बाद महिला की हत्या करने वाले रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा और संजय टूटी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने तीनों को 7 फरवरी को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी के मुताबिक 20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था. शव देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई. शव की पहचान ना हो इसके लिए आरोपियों ने शव को पेट्रोल छिड़कर जला दिया था. इस जघन्य अपराध का खुलासा पुलिस ने फोनकॉल के जरिए किया था. 17 फरवरी को महिला बुंडू बैंक से पैसा निकालने के लिए गई थी. लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकला तो उन्होंने अपने परिचित आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन किया और दो हजार रुपए कर्ज मांगा. लक्षमण पैसे देने को तैयार हो गया और कहा कि पैसा घर पर है लेने जाना होगा. पैसे देने की बात कर आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा ने महिला को बाइक में बैठाकर हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव स्थित जंगल में ले गए. जहां पहले से आरोपी राम मुंडा और संजय टूटी मौजूद थे. जंगल में सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. महिला का अधजला मिलने के बाद पुलिस की टीम आसपास के थानों में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी हासिल करने में जुट गई. उसी दौरान पता चला कि राहे में एक महिला 17 फरवरी से लापता है. तब पुलिस पहले महिला के परिजनों से मिली. उसके मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकाली और अपराधियों तक पहुंच गई. सभी दोषी दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी के रहने वाले हैं. इसे भी पढ़ें – भ्रष्टाचार">https://lagatar.in/preliminary-investigation-not-necessary-before-registering-fir-in-corruption-case-supreme-court/">भ्रष्टाचार
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रांची सिविल कोर्ट का फैसलाः गैंगरेप कर शव जलाने वाले हैवानों को अंतिम सांस तक जेल में रखा जाए

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