Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले के धनवार के तत्कालीन बीडीओ मोहन लाल मरांडी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति का आदेश दिया है. बता दें कि अभियुक्त सहित अन्य के खिलाफ जांच रिपोर्ट और अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्तों द्वारा षड़यंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटिया एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई गई. जैसे- इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखंड कार्यालय में ही एक गिरोह का कार्यरत होना, जो गरीबों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहे थे. इस क्रम में विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गई, ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके. जानबूझ कर एकाउंट पेयी चेकों को बियरर चेक बनाते हुए बिचौलिए उक्त राशि की निकासी अपने सुविधानुसार कर रहे थे, और इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया. इस कांड में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई. धनवार थाना कांड संख्या-190/2012 के अभियुक्त मोहन लाल मरांडी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा – 406/409/420/467/468/471/120 बी. के तहत अभियोजन की स्वीकृति का आदेश दिया गया है.
इसे भी पढ़ें- कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन करार दिया, कहा, सरकार मुनाफाखोरी कर रही है
Leave a Reply