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रांची : को-ऑपरेटिव बैक घोटाला, एजीएम समेत चार को 7-7 साल की सजा

Ranchi : को-ऑपरेटिव बैंक के सरायकेला शाखा से हुए 4.44 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई गई. झारखंड के एंटी करप्सन ब्यूरो (एसीबी) के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित एसीबी कोर्ट ने संजय कुमार डालमिया उर्फ पिंटू डालमिया, बैंक के उस वक्त शाखा प्रबंधक रहे सुनील सतपति, सहायक पद पर कार्यरत मदन लाल प्रजापति, तत्कालीन एजीएम मुख्यालय संदीप सेनगुप्ता को 7-7 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा अन्य आरोपी को चार करोड़ जुर्माना भरने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-there-will-be-2-days-block-closure-on-22nd-and-23rd-july-in-tata-motors/">जमशेदपुर

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सीआईडी ने की थी मामले की जांच

इस केस की जांच सीआईडी के तत्कालीन एडीजी अनिल पालटा के नेतृत्व में हुई थी. सरायकेला थाना कांड संख्या- 118/2019 को सीआईडी में सीआईडी ने टेकओवर किया था. प्राथमिकी अभियुक्त संजय कुमार डालमिया को तत्कालीन सीआइडी डीएसपी अनिमेष गुप्ता के नेतृत्व में गिरफ्तार किया था. संजय कई साल से फरार चल रहे थे. बताते दें कि संजय कुमार डालमिया सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं. उनसे पहले गिरफ्तार होने वालों में बैंक मैनेजर सुनील कुमार सत्पथी, कर्मचारी मंसा राम महतो और मदन लाल प्रजापति शामिल थे. इसे भी पढ़ें- जामताड़ा">https://lagatar.in/jamtara-cbi-reached-to-investigate-chit-fund-companies/">जामताड़ा

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