Ranchi: झारखंड चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की 58वीं वार्षिक आमसभा व सत्र 2022-23 का 10 सितंबर को होगी. सुबह 11 बजे से वार्षिक आमसभा शुरू होगी जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी. इसके खत्म होते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसको लेकर चुनावी आचार संहिता लागू किया गया है. जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मतदाता मतदान के समय अपने साथ चैंबर द्वारा निर्गत पहचान पत्र अवश्य लाएं. जिन सदस्यों के पास चें चैंबर का पहचान पत्र नहीं है, वह सरकार द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य दिखाएं.
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गैर सदस्य किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं करेगा
चैंबर ने अपने आदेश में कहा है कि मतदान के समय मतदान स्थल पर कोई गैर सदस्य किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं करेगा. मतदान स्थल पर केवल उम्मीदवार ही पंक्तिबद्ध होकर वोट मांग सकेंगे. मत देते समय मोबाइल फोन से बात करना और तस्वीर खींचना पूरी तरह से वर्जित है, यदि कोई ऐसा करते पाया जाएगा तो उसका मत पत्र अवैध करार दिया जाएगा. मतदान केंद्र पर किसी प्रकार का उपहार, पानी की बोतल देना पूरी तरह से वर्जित है. ऐसा देखा जाता है कि उम्मीदवार के प्रतिष्ठान के कर्मचारी मतदान स्थल पर प्रचार करते हैं,यह करना वर्जित है. किसी प्रकार की कोई शिकायत होने पर उम्मीदवार, चुनाव पदाधिकारी से लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
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