आत्मा कर्मियों का एकदिवसीय हड़ताल, विभिन्न पदों पर समायोजन की मांग
गैर सदस्य किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं करेगा
चैंबर ने अपने आदेश में कहा है कि मतदान के समय मतदान स्थल पर कोई गैर सदस्य किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं करेगा. मतदान स्थल पर केवल उम्मीदवार ही पंक्तिबद्ध होकर वोट मांग सकेंगे. मत देते समय मोबाइल फोन से बात करना और तस्वीर खींचना पूरी तरह से वर्जित है, यदि कोई ऐसा करते पाया जाएगा तो उसका मत पत्र अवैध करार दिया जाएगा. मतदान केंद्र पर किसी प्रकार का उपहार, पानी की बोतल देना पूरी तरह से वर्जित है. ऐसा देखा जाता है कि उम्मीदवार के प्रतिष्ठान के कर्मचारी मतदान स्थल पर प्रचार करते हैं,यह करना वर्जित है. किसी प्रकार की कोई शिकायत होने पर उम्मीदवार, चुनाव पदाधिकारी से लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसे भी पढ़ें–लिज">https://lagatar.in/liz-truss-became-britains-third-female-prime-minister-defeating-indian-origin-rishi-sunak/">लिजट्रस बनीं ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया [wpse_comments_template]