Ranchi: नालियों के अतिक्रमण को लेकर रांची नगर निगम ने रिपोर्ट मांगी है. इसे लेकर प्रशासक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि निगम टीम बनाकर शहर की नालियों का सर्वे कराकर अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई की जाये. निगम की बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक, बड़ी नाली और नाला के दोनों छोर पर 15 मीटर की दूरी तक भवन या किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकता. लॉ के मुताबिक, ऐसा करना नाले का अतिक्रमण माना जाएगा. निगम द्वारा कई बार जांच करने पर पाया गया है कि लोग अकसर नालियों के ऊपर निर्माण कर लेते हैं,और नियमों का उल्लंघन करते हैं. इसी सभी को देखते हुए निगम अब कार्रवाई करने की तैयारी में है. [wpse_comments_template]
रांचीः नालियों के अतिक्रमण पर निगम ने मांगी रिपोर्ट
Last Updated: Aug 15, 2023 12:00 AM (IST)