Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी राहुल रंजन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. राहुल रंजन के खिलाफ रांची के महिला थाना में वर्ष 2020 में कांड संख्या 43 दर्ज करवाई गई थी. उसपर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायुक्त (15) दिनेश कुमार राय की कोर्ट में हुई. आरोपी की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. पुलिस द्वारा राहुल रंजन के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए 6 गवाह कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन ये सभी गवाह ये साबित नहीं कर पाए कि राहुल रंजन गुनहगार है. जिसके बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. इसे भी पढ़ें : भड़काऊ">https://lagatar.in/maulana-azhari-arrested-from-mumbai-for-giving-inflammatory-speech/">भड़काऊ
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