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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए रांची को बांटा गया जोन वाइज

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राशन, सब्जी, FMCG प्रोडक्ट, मीट शॉप रहेंगे खुले, 5 से अधिक लोग नहीं कर सकते एक साथ खरीदारी

Ranchi: झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने गुरुवार से एक सप्ताह के लिए राज्यभर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. लॉकडाउन को सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है. इस दौरान लोगों की सुविधा के लिए कई छूट दिये गए हैं. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से लेकर 29 अप्रैल सुबह 6 बजे रहेगा.

जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन का सही तरीके से पालन कराने के लिए बुधवार को रांची डीसी छवि रंजन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की.स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दिशा-निर्देशों के पालन के लिए रांची जिले को जोन में बांटा गया है.प्रतिनियुक्त किये गए मजिस्ट्रेट इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं.

टेक अवे पर प्रतिबंध, केवल होम डिलेवरी की सुविधा

बैठक में डीसी ने गाइडलाइन पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा,  जूता, ज्वेलरी, सैलून और स्पोर्ट्स की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. वहीं उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित कार्य और निर्माण कार्य जारी रहेंगे. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही टेक अवे पर भी रोक है. सिर्फ होम डिलेवरी की सुविधा जारी रहेगी. इस दौरान बार बंद रहेंगे. लाइसेंसी शराब की दुकानें खुली रहेंगी. स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेगी. राशन, सब्जी, एफएमसीजी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकानें, मीट शॉप, आदि खुले रहेंगे. बस इन जगहों पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए.

टेक अवे वाले दुकानों का जारी किया जाएगा नंबर

डीसी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स से अपील की है कि वे सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन डीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जाएगा. डीसी ने चेंबर से टेक अवे वाले दुकानों का नंबर जारी करने की अपील की है, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें.

बैठक में उपविकास आयुक्त विशाल सागर, वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा, सिटी एसपी सौरभ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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