Ranchi: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को फ्लाइंग स्क्वाड की बैठक की. इसमें लोकसभा निर्वाचन 2024 के उद्दघोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने के साथ भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन कराने को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई. डीसी ने आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों के निमित्त गठित किए गए फ्लाइंग स्क्वाड के सम्बंधित सभी अधिकारी/पदाधिकारी के साथ बैठक में क्रमवार चर्चा की. साथ ही सम्बंधित फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी, पदाधिकारियों को कहा गया की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन की सभी प्रक्रिया ससमय सारणी के अनुसार पूरा करें. इसे पढ़ें- हेमंत">https://lagatar.in/will-contest-lok-sabha-elections-under-the-leadership-of-hemant-soren-champai-soren/">हेमंत
सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव : चंपाई सोरेन उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड टीम को निर्देश देते हुए कहा की Standard Operating Procedure For Seizure and Release of Cash and Other Items y Election Expenditure Monitoring की संबंधित क्रियान्वय के लिए C-vigil के माध्यम से उड़नदस्ता टीम (FS) चुनाव प्रचार के अत्यधिक व्यय, नगद एवं सामग्री के माध्यम से वोट के लिए प्रलोभन, अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला बारूद शराब, असमाजिक तत्वों इत्यादि पर निर्वाचन के दौरान रोकथाम एवं व्यय अनुश्रवण पर निगरानी हेतु विभिन्न टीमों यथा FS. SST, VST, VVT, AT एवं AEO का गठन प्रखण्डवार लगातार रूप से करते रहें एवं सभी सम्बंधित पदाधिकारी आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं निर्वाचन की शुद्धता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए. डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की सभी सम्बंधित अधिकारी को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए प्रतिनियुक्त FSs एवं SST3 को कार्यपालक दण्डाधिकारी अपने उत्तरदायित्व निभाए. डीसी ने प्रत्येक Check Post पर CCTV कैमरा, ड्रॉप गेट, बैठने के लिए अस्थायी टेन्ट, कुर्सी, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से कराने के निर्देश दिया गया. इसे भी पढ़ें- लोकसभा">https://lagatar.in/lok-sabha-elections-voting-in-4-phases-in-jharkhand-by-election-in-gandey-on-may-20-see-details/">लोकसभा
चुनावः झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग, 20 मई को गांडेय में उपचुनाव, देखें डिटेल
सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव : चंपाई सोरेन उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड टीम को निर्देश देते हुए कहा की Standard Operating Procedure For Seizure and Release of Cash and Other Items y Election Expenditure Monitoring की संबंधित क्रियान्वय के लिए C-vigil के माध्यम से उड़नदस्ता टीम (FS) चुनाव प्रचार के अत्यधिक व्यय, नगद एवं सामग्री के माध्यम से वोट के लिए प्रलोभन, अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला बारूद शराब, असमाजिक तत्वों इत्यादि पर निर्वाचन के दौरान रोकथाम एवं व्यय अनुश्रवण पर निगरानी हेतु विभिन्न टीमों यथा FS. SST, VST, VVT, AT एवं AEO का गठन प्रखण्डवार लगातार रूप से करते रहें एवं सभी सम्बंधित पदाधिकारी आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं निर्वाचन की शुद्धता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए. डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की सभी सम्बंधित अधिकारी को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए प्रतिनियुक्त FSs एवं SST3 को कार्यपालक दण्डाधिकारी अपने उत्तरदायित्व निभाए. डीसी ने प्रत्येक Check Post पर CCTV कैमरा, ड्रॉप गेट, बैठने के लिए अस्थायी टेन्ट, कुर्सी, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से कराने के निर्देश दिया गया. इसे भी पढ़ें- लोकसभा">https://lagatar.in/lok-sabha-elections-voting-in-4-phases-in-jharkhand-by-election-in-gandey-on-may-20-see-details/">लोकसभा
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ये रहे मौजूद
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक चन्दन कुमार सिन्हा, उप-विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी ( विधी- व्यवस्था) रांची राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक, उप निर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी थाना प्रभारी, व्यय अनुश्रवण कोषांग पदाधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ रांची में धारा- 144 लागू
भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. इसके बाद रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने जिले में धारा-144 लागू करने के आदेश दिये हैं. इसके अनुसार जिले में अब इन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी.- किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- द झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा.
- किसी सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है. उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर प्रीवेंशन ऑफ डीफेसमंेट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी.
- किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया गया है.
- भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे.
- कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.7. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्ध संदेश का प्रयोग व्हाट्सऐप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो. उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी.
- कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे.
- कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे.
- सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा.
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