Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने गांजा और अवैध शराब के तस्कर दुखहरण साहू को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उसपर दो लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. इस केस के दूसरे आरोपी साबिर अंसारी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्याययुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. इसे भी पढ़ें -पाकिस्तान">https://lagatar.in/bus-going-from-pakistan-to-iraq-meets-with-accident-in-iran-28-killed-national-news-at-a-glance/">पाकिस्तान
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रांची : गांजा तस्कर दुखहरण साहू को दस साल सश्रम कारावास की सजा
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