Ranchi: जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने पीसी कर कहा कि पार्ची चालकों के समर्थन में है. ऐसा कानून जिसमें बस ड्राइवर को 10 साल की जेल और सात लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. जबकि इससे पहले जो कानून बना था, उसके अनुसार, किसी कारण यदि बस एक्सीडेंट हो जाता था तो ड्राइवर का बेल होता था. अभी जो हिट एंड रन कानून बनने वाला है. उसके अनुसार अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर का 10 साल जेल और 7 लाख तक जुर्माना है. ऐसे में ड्राइवर कैसे गाड़ी चलायेगा. एक तो उनके पेमेंट का ठिकाना नहीं होता है. वहीं इस महंगाई में उन्हें कहीं 10 तो कहीं 12 हजार रुपये दिया जाता है. ऐसे में यह कानून कृषि बिल के बाद सबसे बड़ा हंटरी बिल है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. इसे भी पढ़ें-राज्यपाल">https://lagatar.in/governor-cp-radhakrishnan-said-those-who-did-wrong-will-have-to-face-consequences/">राज्यपाल
सीपी राधाकृष्णन बोले- जिन्होंने गलत किया, उन्हें परिणाम भुगतना होगा [wpse_comments_template]
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