Ranchi: शराब माफिया नरेश सिंघानिया उर्फ नरेश सिंधिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. नरेश सिंधिया की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और विभास सिन्हा ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय देने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब नरेश सिंधिया की जमानत पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी. यहां बता दें कि वर्ष 2017 में रांची के अलग-अलग इलाकों में जहरीला शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गटी थी. मृतकों में जैप के दो जवान भी शामिल थे. मामला काफी हाईप्रोफाइल हुआ था. घटना के बाद से पुलिस ने लगातार छापेमारी भी की थी. शहर के कई इलाकों से जहरीले शराब की खेप भी पकड़ी गयी थी. लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि घटना के 4 साल बाद साल 2021 में रांची पुलिस ने सिंधिया को गिरफ्तार किया था. फिलहाल नरेश सिंधिया जेल में है. इसे भी पढ़ें - सम्मेद">https://lagatar.in/now-a-new-controversy-has-started-regarding-sammed-shikhar-santhal-tribals-told-the-pilgrimage-site-of-santhals/">सम्मेद
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रांची: शराब माफिया नरेश सिंधिया की बेल पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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