Ranchi: ISKCON द्वारा आयकर विभाग से पैसा वापस दिलाने की मांग से जुड़ी याचिका की सुनवाई अब जून में होगी. मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ ने सुनवाई की यह तिथि निर्धारित की ही. उल्लेखनीय है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISKCON ने आयकर विभाग द्वारा की गयी नीलामी में 49 डिसमिल जमीन 1.49 करोड़ रूपये में खरीदी थी. जमीन खरीदने के बाद नामकुम अंचल में म्यूटेश के लिए आवेदन दिया. लेकिन नामकुम अंचल अधिकारी ने म्यूटेशन आवेदन को खारिज कर दिया. इसके लिए अंचल अधिकारी की ओर से यह कहा गया कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित जमीन को 1960 में हटिया डैम के लिए अधिग्रहित किया जा चुका है. इसलिए इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है. हालांकि नीलामी से पहले आयकर विभाग द्वारा किये गये पत्राचार ने सरकार की ओर से जमीन का मालिकाना हक शीतल प्रसाद के पास होने और उसके नाम पर म्यूटेश होने की सूचना आयकर विभाग को दी गयी थी. इसके बाद ही आयकर विभाग ने शीतल प्रसाद पर बकाये टैक्स की वसूली के लिए जमीन की नीलामी की थी. शीतल पर टैक्स और दंड के रूप में 1.39 करोड़ रुपया बकाया था. इसे भी पढ़ें - ICSE">https://lagatar.in/icse-2025-10th-12th-board-results-released-girls-outperform-boys/">ICSE
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रांची : ISKCON मामले की सुनवाई अब जून में होगी
