Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सारंडा जंगल में डंप पड़े लौह अयस्क को हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान माइंस विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए. प्रभारी प्रधान सचिव ने अदालत को बताया कि सारंडा जंगल में बंद पड़े 16 माइनिंग कंपनियों के लौह अयस्कों में से 11 माइनिंग कंपनियों का मामला विभिन्न अदालत में लंबित है. पांच माइनिंग कंपनियों के लौह अयस्कों को हटाने की प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से चल रही है. इनमें कोई कानूनी बाधा नहीं है. इससे संबंधित फाइल विभागीय मंत्री के पास है, विभागीय मंत्री से अनुमति मिलने पर पांच माइनिंग कंपनियों के लौह अयस्कों को हटाने के लिए चालान जारी किया जाएगा. अब इसकी अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.
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क्या है मामला
सारंडा के जंगलों में हो रही गैरकानूनी माइनिंग को बंद करवाने और पर्यावरण को बचाने के लिए विधायक सरयू राय ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सारंडा जंगल में माइनिंग एक्टिविटी तो बंद हो गई. लेकिन अत्यधिक मात्रा में माइनिंग की गई लौह-अयस्क को खुले में छोड़ दिया गया है. जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है.
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