Ranchi : रांची के कांके में स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेज की छात्रा के दुष्कर्मी राजन उरांव की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. प्रार्थी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को ठुकराते हुए दोषियों को बेल देने से इंकार कर दिया. रांची के कांके स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ वर्ष 2019 में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी. जिसके बाद जनवरी माह में रांची सिविल कोर्ट ने इस केस का स्पीडी ट्रायल के तहत निष्पादन करते हुए अपना फैसला सुनाया था. रांची सिविल कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने इस केस में 12 युवकों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया था. कोर्ट ने जिन युवकों को दोषी करार दिया था, उसमें ऋषि तिर्की, सुनील उरांव,कुलदीप उरांव,संदीप तिर्की,राजन उरांव, नवीन उरांव, अमन उरांव, रोहित उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव और अजय मुंडा का नाम शामिल है. सभी दोषी फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में अपने अपराध की सजा भुगत रहे हैं.
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