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रांची : हाईकोर्ट ने बीरेन्द्र राम के सहयोगी तारा चंद को बेल देने से किया इंकार

Ranchi : टेंडर घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उसे अलग-अलग जगह निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित इंजीनियर इन चीफ बीरेन्द्र राम के सहयोगी तारा चंद को बेल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. शुक्रवार को तारा चंद की बेल पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से तारा चंद को बड़ा झटका लगा है. तारा चंद पर आरोप है कि वह वीरेंद्र राम के कालेधन को विभिन्न खातों से सफेद बनाकर बीरेन्द्र राम के पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा करवाता था, इसके लिए वह मुकेश मित्तल का सहयोग लेता था. इसे भी पढ़ें -लैंड">https://lagatar.in/land-scam-shock-to-amit-aggarwal-from-high-court-court-refuses-to-grant-bail/">लैंड

स्कैम: अमित अग्रवाल को हाईकोर्ट से झटका, बेल देने से कोर्ट ने किया इंकार
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