Ranchi: करोडों रुपये के बैंक फ्रॉड के आरोपी झारखंड के चर्चित बिल्डर अमित सरावगी की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने अमित सरावगी की बेल पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब अदालत क्या फैसला सुनाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा. अमित सरावगी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अविनाश अखौरी और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा. फिलहाल अमित सरावगी के खिलाफ हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. यह मामला अलग-अलग बैंकों से 100 करोड़ से ज्यादा राशि के बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है. सीबीआई ने वर्ष 2018 में अमित सरावगी के खिलाफ कांड संख्या 08/2018 दर्ज की है. इसे भी पढ़ें- दिल्ली">https://lagatar.in/supreme-court-to-take-decision-on-thursday-on-sending-delhi-ordinance-matter-to-larger-bench/">दिल्ली
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रांचीः बैंक फ्रॉड के आरोपी बिल्डर अमित सरावगी की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

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