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रांची : रिम्स डायरेक्टर को हाईकोर्ट का निर्देश, जांच की व्यवस्था करें बाहर की दुकानदारी हो बंद

Ranchi : रिम्स की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निदेशक को सभी तरह की जांच और दवा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को कहा कि हर व्यक्ति की जान की कीमत होती है, इसलिए रिम्स प्रशासन को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए. लोगों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं, बैंडेज, सिरिंज जैसी अन्य सामान समाप्त होने से पहले ही मंगा लिया जाना चाहिए, ताकि इसकी किल्लत न हो.. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिम्स की जांच मशीनें खराब रहती है, जिनकी वजह से वहां आने वाले मरीजों को बाहर के लैब से जांच करानी पड़ती है. अब बाहर की दुकानदारी को बंद किया जाए. सभी प्रकार की जांच की व्यवस्था रिम्स में ही होनी चाहिए. दवा, रुई, सिरिंज सहित अन्य चीजें भी जल्द रिम्स में उपलब्ध हों. रिम्स की बदहाली पर अदालत ने रिम्स को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने रिम्स निदेशक को तत्काल इस व्यवस्था को सुचारू करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्हें इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक भी अदालत में हाजिर हुए. इसे भी पढ़ें–मनोहरपुर">https://lagatar.in/pm-modi-told-putin-todays-era-is-not-of-war-putin-said-we-understand-your-concern/">मनोहरपुर

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