Ranchi : होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले वेतन देने के मामले में शनिवार होमगार्ड के डीजी अनिल पालटा हाइकोर्ट में हाजिर हुए. इस मामले में अजय प्रसाद की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें होमगार्ड डीजी ने अदालत को आश्वस्त किया कि सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन 30 दिन में कर दिया जाएगा. इस मामले पर अब चार अप्रैल को सुनवाई होगी. बताते चलें कि अदालत ने 25 अगस्त 2017 के सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर होमगार्ड के वरीय अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था.
इस मामले में क्या कहना है प्रार्थी का
होमगार्ड का पोस्ट सिविल पोस्ट है.
रेगुलर पुलिस की तरह उन्हें भी सेवा में संबंधित लाभ दिया जाए.
1984 से 1990 के बीच होमगार्ड के रूप में नियुक्त हुआ था.
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 25 अगस्त 2017 को प्रार्थी एवं अन्य दूसरे होमगार्ड को लाभ देने के संबंध में कानून सम्मत निर्णय लेने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था.
इस केस को राज्य सरकार के पास रिमांड बैक कर दिया था.
23 फरवरी 2017 के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था.
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