Search

 
 
 

रांची : रोस्पा टावर के बेसमेंट से अवैध निर्माण नहीं हटा, तो निगम एक सप्ताह में करे कार्रवाई : हाईकोर्ट

 
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रोस्पा टावर के बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया है. कहा है कि पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए. इस संबंध में रौशन कुमार सुरीन द्वारा याचिका दाखिल की गई है. जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनाने के लिए एक जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया. अदालत ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को अगर एक सप्ताह में नहीं हटाया जाता है, तो निगम इस पर कार्रवाई करे. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें – रांची">https://lagatar.in/ranchi-tspc-takes-responsibility-for-thakurgaon-firing-warns-land-mafia/">रांची

: ठाकुरगांव गोलीबारी की टीएसपीसी ने ली जिम्मेदारी, भू-माफियाओं को चेताया
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही