5 अप्रैल की यातायात व्यवस्था
रामनवमी शोभायात्रा की तैयारियों और पूर्व संध्या पर निकलने वाले अखाड़ों की झांकियों को देखते हुए 5 अप्रैल की शाम से ही यातायात प्रतिबंध लागू हो जाएगी. 1. शाम 4:00 बजे से 6 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक भारी वाहनों का रांची शहर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को रिंग रोड के जरिए डायवर्ट किया जाएगा. 2. शाम 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों (लाइट कॉमर्शियल व्हीकल) का संचालन भी शहर में नहीं हो सकेगा. 3. शाम 4:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कुछ प्रमुख चौक-चौराहों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा, जिनमें – -किशोरी यादव चौक से अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक. -शहीद चौक से अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक. -महावीर मंदिर चौक से सुजाता चौक तक.6 अप्रैल (रामनवमी) की यातायात व्यवस्था
रामनवमी शोभायात्रा के दौरान 6 अप्रैल की सुबह से 7 अप्रैल की सुबह तक कड़े यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. -सुबह 8:00 बजे से 7 अप्रैल की सुबह 4:00 बजे तक रांची शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। -दोपहर 12:30 बजे से रात 12:30 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। -दोपहर 1:00 बजे से शोभायात्रा समाप्त होने तक शहर के विभिन्न मार्गों पर निजी और यात्री वाहनों के संचालन को रोका जाएगा.इन मार्गों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा
-किशोरी यादव चौक से अपर बाजार होते हुए महावीर मंदिर चौक और शहीद चौक की ओर जाने वाले रास्ते. -एसडीओ चौक से कचहरी चौक और शहीद चौक जाने वाले सभी मार्ग. -सरकुलर रोड से आने वाले वाहनों का ट्रैफिक जजेज कॉलोनी की ओर डायवर्ट किया जाएगा. -कांटाटोली चौक से रातू रोड, कचहरी चौक और शहीद चौक जाने वाले मार्ग. -पुराना निगम कार्यालय और करमटोली चौक की ओर जाने वाले रास्ते. -डोरंडा, लालपुर, हरमू, रातू रोड, सुजाता चौक और पीएनटी चौक से आने वाले रास्तों पर भी प्रतिबंध रहेगा.7 अप्रैल 2025 की यातायात व्यवस्था
रामनवमी के अगले दिन चेटी दुर्गा विसर्जन को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल को भी यातायात नियंत्रण जारी रहेगा. -सुबह 8:00 बजे से रात 12:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा. -विसर्जन कार्यक्रम के दौरान यातायात स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार रूट में बदलाव किया जाएगा. इसे भी पढ़ें – पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-supreme-court-confirms-calcutta-high-courts-decision-25753-teachers-appointments-cancelled/">पश्चिमबंगाल : सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर, 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द, वेतन लौटाना होगा
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