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रांचीः जैफ हत्याकांड में साबिर, राइडर, जाहिद उर्फ परमाणु समेत आठ को आजीवन कारावास

 
Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुए जैफ आलम हत्याकांड में फैसला सुना दिया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने आठ दोषियों साबिर, विक्की, इरशाद उर्फ राइडर, साजिद उर्फ माचिस, जाहिद उर्फ छोटका उर्फ परमाणु, बेबी फातिमा उर्फ निकहत परवीन, डेनिश और आसिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने पक्ष रखा. पुलिस के द्वारा दोषियों को सजा दिलाने के लिए 11 गवाह प्रस्तुत किये गए. इसके साथ ही पुलिस ने कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किये. इस संबंध में रांची के लोअर बाजार थाना में  कांड संख्या 460/2018) दर्ज कराई गई थी. इसे भी पढ़ें- देवघर">https://lagatar.in/hcs-decision-reserved-on-the-petition-filed-for-night-landing-at-deoghar-airport/">देवघर

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