Ranchi : प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की दोषी अजंली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा को रांची सिविल कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों को कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था. अपर न्याययुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने सजा पर अपना सुनाया. हत्या की यह घटना वर्ष 2021 में खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव पाहन टोली में हुई थी. राजू मिर्धा की पत्नी अपने बच्चे के साथ गाड़ीगांव पाहन टोली में किराए के मकान में रहती थी. जबकि राजू गुजरात में रहकर नौकरी करता था. इसी दौरान अंजली देवी का राज मुंडा से अवैध संबंध हो गया. राजू मिर्धा की गैरमौजूदगी में राज मुंडा अक्सर उनके घर आना-जाना करता था. दोनों शादी करना चाहते थे. 26 अगस्त 2021 की रात राजू मिर्धा घर पर सो रहा था तभी उसकी पत्नी अंजली देवी और प्रेमी राज मुंडा ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी.
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