ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता
इन दुकानों को ट्रेड लाइसेंस सत्यापित करने के लिए 3 महीने से नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन प्रतिष्ठानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस प्रस्तुत करने और लेने में रुचि नहीं दिखाई गई. झारखंड व्यापार लाइसेंस विनियम, 2017 के तहत निगम द्वारा दुकानों को सील किया गया. बता दें कि निगम क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है.नियमों का पालन आवश्यक
जिस परिसर में बिना लाइसेंस के व्यवसाय संचालित हो रहा है, वैसे परिसर को पकड़े जाने पर सील किया जाएगा. जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान म्युनिसिपल लाइसेंस ले चुके हैं, वे लाइसेंस की अनुज्ञप्ति को अपने प्रतिष्ठान में ऐसे स्थापित करें जिसका अवलोकन वेरिफिकेशन के क्रम में सहजता के साथ किया जा सके. इसे भी पढ़ें – पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-leaves-for-france-dinner-with-president-macron-this-evening-will-go-to-america-on-february-12/">पीएममोदी फ्रांस रवाना, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ डिनर आज शाम, 12 फरवरी को अमेरिका जायेंगे हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q
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