Ranchi: रांची नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है. नगर निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स 2017 के तहत कार्रवाई करते हुए शहर की 8 दुकानों/प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है.
नियमों के अनुसार, किसी भी आवासीय या व्यवसायिक क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस आवश्यक है. निगम ने बताया कि बिना लाइसेंस कारोबार करना कानून का स्पष्ट उल्लंघन है.
निगम ने जिन प्रतिष्ठानों की सूची जारी की है, उनमें शामिल हैं
1. Tiwari Clinic – विजय नारायण तिवारी
2. Narayani Traders – प्रांशु खेतान
3. MS Biryani Mahal Ranchi – मोहम्मद बाबुर खान
4. Essence Day Spa – अंकित गैपल
5. Anjali Store – संजय कुमार गुप्ता
6. Snacks Villa – अनवर विला
7. Sanam Store – मोहम्मद मोबिन
8. Anjali Store (दूसरा स्थान) – संजय कुमार गुप्ता
निगम ने बताया कि इन दुकानों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में लाइसेंस नहीं लिया गया. अब इन सभी दुकानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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