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रांची नगर निगम सफाई पर सख्त, 1 अप्रैल से कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना

Ranchi: रांची नगर निगम (RMC) ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. 1 अप्रैल 2025 से नगर निगम द्वारा निर्धारित कचरा निष्पादन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत शहर में खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. नगर आयुक्त संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने और अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए. इस अभियान के तहत विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएंगे, जो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेंगे.

मुख्य निर्देश और प्रतिबंध

1. खुले में कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित -नगर निगम के सफाई कर्मी और अधिकारी शहरभर में निगरानी रखेंगे. -गली-मोहल्लों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने पर कड़ी कार्रवाई होगी. 2. होटलों, दुकानों और अपार्टमेंट्स के लिए सख्त नियम -सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कचरे का उचित निपटान करना अनिवार्य होगा. -गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) के सहयोग से 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले CBG प्लांट में कचरे का निस्तारण किया जाएगा. 3. जन-जागरूकता अभियान सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. लाउडस्पीकर और सूचना बैनरों से जनता को नियमों की जानकारी दी जाएगी. उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई बार-बार खुले में कचरा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. यदि कोई अपार्टमेंट, होटल या दुकान बार-बार नियम तोड़ता है, तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. विशेष टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी और हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी. इसे भी पढ़ें – म्यांमार-थाईलैंड">https://lagatar.in/earthquake-causes-massive-destruction-in-myanmar-thailand-high-rise-buildings-razed-to-the-ground-thousands-feared-dead/">म्यांमार-थाईलैंड

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