मुख्य निर्देश और प्रतिबंध
1. खुले में कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित -नगर निगम के सफाई कर्मी और अधिकारी शहरभर में निगरानी रखेंगे. -गली-मोहल्लों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने पर कड़ी कार्रवाई होगी. 2. होटलों, दुकानों और अपार्टमेंट्स के लिए सख्त नियम -सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कचरे का उचित निपटान करना अनिवार्य होगा. -गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) के सहयोग से 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले CBG प्लांट में कचरे का निस्तारण किया जाएगा. 3. जन-जागरूकता अभियान सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. लाउडस्पीकर और सूचना बैनरों से जनता को नियमों की जानकारी दी जाएगी. उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई बार-बार खुले में कचरा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. यदि कोई अपार्टमेंट, होटल या दुकान बार-बार नियम तोड़ता है, तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. विशेष टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी और हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी. इसे भी पढ़ें – म्यांमार-थाईलैंड">https://lagatar.in/earthquake-causes-massive-destruction-in-myanmar-thailand-high-rise-buildings-razed-to-the-ground-thousands-feared-dead/">म्यांमार-थाईलैंडमें भूकंप से भारी तबाही, ऊंची इमारतें जमींदोज, हजारों के मरने की आशंका
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