Ranchi: रांची नगर निगम ने गुरुवार को हटिया के वार्ड संख्या 53 में स्थित शगुन बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया. यह बैंक्वेट हॉल बिना नगर निगम की अनुमति (अनुज्ञप्ति) के चल रहा था.
नगर निगम ने पहले भी हॉल के संचालक को दो बार 19 मार्च और 9 अप्रैल को नोटिस भेजा था और जरूरी कागजात के साथ अनुमति लेने को कहा था, लेकिन तय समय में न तो अनुमति ली गई और न ही जो आवेदन दिया गया, उसमें सभी जरूरी दस्तावेज थे. इसी कारण से आवेदन खारिज कर दिया गया.
नगर निगम के मुताबिक, बिना अनुमति के ऐसा कोई भी हॉल चलाना कानून का उल्लंघन है. इसलिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 के तहत शगुन बैंक्वेट हॉल को सील किया गया.
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