Ranchi : एक सितंबर से रांची नगर निगम द्वारा 50 किलो से अधिक गीला कचरा निकालने वाली संस्थानों जैसे होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, बैंक्विट हॉल इत्यादि से कचरे का उठाव नहीं किया जाएगा. रांची नगर निगम ने इसे लेकर आम सूचना भी जारी कर दी है. नगर निगम संबंधित संस्थानों से सिर्फ़ सूखा कूड़े का उठाव ही करेगा. बोतल, कार्डबोर्ड, कागज, प्लास्टिक, मेटल व अन्य सूखा कचरा निगम द्वारा उठाया जाएगा. बता दें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत 50 किलो गीला कचरा निकालने वाली संस्थानों को अपना कचरा स्वयं डिस्पोज्ड और कंपोस्ट करना होता है. इस नियम को अब रांची नगर निगम राजधानी में सख्ती से लागू करने के मूड में हैं. इसे भी पढ़ें-
जेईई">https://lagatar.in/jee-main-kushagra-srivastava-jharkhand-topper-200-children-of-dps-ranchi-qualified/">जेईई
मेन: कुशाग्र श्रीवास्तव झारखंड टॉपर, DPS रांची के 200 बच्चों ने किया क्वालीफाई फैसले से होटल संचालकों में नाराजगी
जब इस आदेश को लेकर शहर के होटल संचालकों से बात की गई तो हवेली रेस्टोरेंट्स के मालिक मनीष ने बताया कि रांची नगर निगम का यह तुगलकी फरमान है. होटल संचालक इनकम टैक्स, होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल देने का काम करते हैं, तो उन्हें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए. रांची नगर निगम को खुद हमारे कचरे का उपयोग करना चाहिए. जैसे कि ज्यादातर कचरे फल और सब्जियों के छिलके होते हैं जिसका उपयोग निगम विभिन्न कार्यो में कर सकता है. वही ब्लू रिज होटल के मालिक अजिताभ बर्मन ने बताया कि हमारे होटल से 50 किलो से अधिक कचरा नहीं निकलता है. सभी होटल संचालक अगर रोज कचरे का निष्पादन करेंगे तो उनके यहां भी इतना कचरा नहीं जमा होगा. इसे भी पढ़ें-
धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-meteorological-departments-prediction-failed-sunshine-was-shining/">धनबाद
: फेल हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी, खिली रही धूप उप नगर आयुक्त ने क्या कहा
उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत रांची नगर निगम 1 सितंबर से शहर के किसी भी संस्थान से 50 किलो से अधिक गीले कचरे का उठाव नहीं करेगा. इसको लेकर रांची नगर निगम ने आम सूचना भी जारी कर दी है. [wpse_comments_template]
Leave a Comment