Ranchi : झारखंड सरकार राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए जून महीने में जागरूकता अभियान चलाई, वहीं दूसरी ओर रांची में स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद की खुलेआम बिक्री हो रही है. कई स्कूल और कॉलेज के पास नियमों की अनदेखी की जा रही है और सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं. स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर में तंबाकू बिक्री ना हो इसके लिए COTPA 2003 भी लागू है.
COTPA कानून क्या कहता है?
सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के अनुसार किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान की सीमा से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है. नियम उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं.
आज रांची के कई स्कूल कॉलेज पास जाकर जब हमने देखा, तो पाया की संस्थान के 100 मीटर नहीं बल्कि 20 से 25 मीटर के भीतर ही धड़ले से बिक रही है सिग्गरेट, गुटखा, तंबाकू के समान. कॉलेज के आसपास बड़ी संख्या में ऐसी दुकानें संचालित है, जहां तंबाकू उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं.
कैराली स्कूल, योगदा सत्संग कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और गोस्सनर कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू, डीपीएस स्कूल जैसे कई संस्थानों के आसपास भी 20 से 25 मीटर के भीतर बिक्री हो रही हैं.
इनमें से कई संस्थान ऐसे रास्ते पर हैं जहा सरकारी अधिकारी या नेता, मंत्री, विधायक सभी आते जाते रहते हैं. अब सवाल ये है की क्या इसपर किसी की नजर नही पड़ी या देख कर भी अंदेखा कर दिया गया. अब बात आती है नशा मुक्त राज्य बनाने की अभियान की जो जून महीने में राज्य सरकार के तरफ से जोरों - शोरों से चलाया गया.
अभियान के दौरान में कई जगहों पर तंबाकू नहीं भी मिल रहा था. लेकिन अभियान खत्म होते ही सब जगह बिकने लगे. देखना ये होगा कि मामले को लेकर प्रशासन सभी स्कूल और कॉलेज का निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करती है या नहीं और कार्रवाई की जायेगी या नहीं.
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