Ranchi News : पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर रांची के बरियातू स्थित फर्स्ट पॉइंट डायग्नोस्टिक सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया है. जिला स्तरीय निरीक्षण टीम ने सोमवार को सेंटर का निरीक्षण किया. यह कार्रवाई सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की गई.
निरीक्षण के दौरान सेंटर में अल्ट्रासाउंड मशीन खुली मिली. जांच कराने के लिए मरीज भी मौजूद थे, लेकिन सेंटर में अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक डॉ. सुहास टेटरवे मौजूद नहीं थे. टीम के अनुसार, डॉक्टर की गैरमौजूदगी में मशीन का खुला रहना पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है.

अल्ट्रासाउंड मशीन किया सील
जांच के दौरान सेंटर में एएनसी रजिस्टर का सही तरीके से रखरखाव नहीं होने की बात भी सामने आई. टीम ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया. साथ ही सेंटर में अल्ट्रासाउंड जांच का काम तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण टीम में डॉ. तवा रिजवी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.
सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी और जांच लगातार की जा रही है. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रसव से पहले भ्रूण के लिंग की जांच और लिंग चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन कराया जा रहा है.
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