- पूजा सिंघल को पूर्व में ही कोर्ट ने अनुमति दे दी थी
Ranchi : मनी लांड्रिंग की आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा को भी अपनी बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति अदालत ने दे दी है. पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अभिषेक झा को 7 दिनों के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति प्रदान की.
पूजा सिंघल को 4 मई को अदालत ने अनुमति प्रदान की थी. अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी लार्ज सेरेब्रल आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन से पीड़ित हैं. मेडिकल रिपोर्ट में लगातार दृष्टि कमजोर होने और बार-बार फोकल सीजर आने की बात कही गई है.
एम्स और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों ने अलग-अलग इलाज की सलाह दी है, जिसके कारण विदेश में विशेषज्ञ परामर्श जरूरी बताया गया. कोर्ट ने सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि भारत स्थित संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करने होंगे और लौटने के 7 दिनों के भीतर पासपोर्ट फिर अदालत में जमा करना होगा.
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