Ranchi : रांची नगर निगम ने मेन रोड स्थित रोस्पा टावर के बेसमेंट को पार्किंग के स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं रखने के मामले में फिर से नोटिस जारी किया है. 52,79,200 रुपये का दंड भी लगाया है. नोटिस के अनुसार स्वीकृत नक्शे के अनुसार पार्किंग के लिए कुल 1422 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में से 814.40 स्क्वायर मीटर क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है. इस अनधिकृत निर्माण को 15 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया गया है. जानकारी के अनुसार, नगर आयुक्त शशि रंजन के द्वारा 1 सितंबर 2016 को धारा 428 एवं 453 (4) के तहत कुल रुपए 52,79,200 का दंड लगाया गया था. फिर भवन मालिकों इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी. न्यायाधिकरण द्वारा 22 अप्रैल 2022 को भवन मालिकों की अपील को खारिज करते हुए नगर आयुक्त के आदेश को बरकारार रखा गया था. अब फिर इस मामले में रोस्पा टावर को नोटिस जारी किया गया है. कहा गया है कि इस प्रक्रिया में हुए खर्च की भरपाई भी भवन मालिकों से वसूला जायेगा. इसे भी पढ़ें – HC">https://lagatar.in/hc-imposed-a-fine-of-ten-thousand-on-the-government-directed-to-act-on-illegal-sand-mining/">HC
ने सरकार पर लगाया दस हजार जुर्माना, बालू के अवैध खनन पर कार्रवाई का निर्देश [wpse_comments_template]
रांची : रोस्पा टावर को नोटिस. निगम ने लगाया 52 लाख रुपये का दंड

Leave a Comment