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रांची : अफीम की खेती करने वाले मोईन मुंडा को 9 साल की जेल, SP की गवाही पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ranchi : रांची NDPS की विशेष अदालत ने अफीम की खेती करने वाले मोईन मुंडा को 9 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी के ऊपर 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. यह मामला नामकुम थाना क्षेत्र के होरहाप इलाके से जुड़ा हुआ है. जिसमें नामकुम थाना में कांड संख्या 72/2013 दर्ज किया गया था. इस मामले को NDPS कोर्ट ने केस संख्या 3/13 के रूप में सुनवाई की. NDPS के विशेष लोक अभियोजक ब्रह्मनाथ शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष को आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत में 9 गवाह प्रस्तुत करने पड़े, जिसमें केस के सूचक, केस के अनुसंधानकर्ता और तत्कालीन एसपी की गवाही भी शामिल है.

वर्ष 2013 में केस दर्ज किया गया था

नामकुम थाने में मोईन मुंडा के खिलाफ वर्ष 2013 में केस दर्ज किया गया था. आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी 6 कट्ठा भूमि पर पोस्ते की खेती की है. पुलिस की छापेमारी में अभियुक्त के घर से 1 KG 300 ग्राम अफीम और 30 KG पोस्ता बरामद हुआ था. इस केस में रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 15 दिनेश कुमार के कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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