Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि याचिकाकर्ता संतोष हेंब्रम ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया था. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि रवींद्रनाथ महतो ने चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.
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