Ranchi: रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने मनरेगा घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका स्वीकार कर ली है. दरअसल पूजा सिंगल की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ED के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं, जो अनुसंधान के क्रम में जब्त किए गए हैं. लेकिन न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया था. पूजा सिंघल की ओर से इन दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति मांगी गई थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इसे भी पढ़ें -">https://lagatar.in/training-program-for-police-officials-regarding-preparations-for-jharkhand-assembly-elections-on-friday/">
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रांची PMLA कोर्ट ने स्वीकार की पूजा सिंघल की याचिका
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