Ranchi: रांची सिविल कोर्ट स्थित प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश आसिफ इकबाल की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को संदेह के लाभ में बरी कर दिया गया. अभियोजन पक्ष यानि केस करने वाली नाबालिग लड़की की ओर से आरोप साबित करने के लिए कुल 5 गवाह प्रस्तुत किये गए, लेकिन वह ये साबित नहीं कर पाए कि आरोपी युवक अविनाश ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. आरोपी की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की. इस संबंध में रांची के डोरंडा थाना में कांड संख्या 222/2019 दर्ज किया गया था.
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