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रांची : अमित शाह पर टिप्पणी केस में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

Ranchi : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है. राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष केस के सूचक नवीन झा ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है. पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा. इसे भी पढे़ं - बिहार">https://lagatar.in/bihar-chief-minister-nitish-kumars-problems-increased-many-leaders-from-the-district-level-left-the-party/">बिहार

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2018 एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी हुआ है

दरअसल रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की कोर्ट ने वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायतवाद दर्ज करवायी है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है. नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में IA( हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई है. जिसपर अदालत सुनवाई कर रहा है. इसे भी पढ़ें - रिच">https://lagatar.in/rich-dad-poor-dads-authors-advice-two-banks-are-collapsed-now-more-will-collapse-buy-gsbc/">रिच

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