Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई. उन्होंने निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन को साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है.
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चुनावी प्रचार भाषण में की थी टिप्पणी
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे. जहां उन्होंने मोरहाबादी में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं.
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