Ranchi : अवर निबंधक के पद पर रहे तत्कालीन रजिस्ट्रार अविनाश कुमार एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. रांची के आयुक्त ने रांची डीसी को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)(b) और (c) का उल्लंघन कर सिल्ली अंचल स्थित एक भूमि का निबंधन करने वाले रजिस्ट्रार के विरुद्ध प्रपत्र का में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इस भूमि का म्यूटेशन करने वाले तत्कालीन अंचल अधिकारी सिल्ली के विरुद्ध भी प्रपत्र का में आरोप गठित करने का निर्देश आयुक्त ने रांची डीसी को दिया है.
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रांची रजिस्ट्रार अविनाश कुमार की कार्यशैली पर कई बार सवाल उठे हैं
जानकारी के मुताबिक अवर निबंधक के पद पर रहते हुए अविनाश कुमार ने सभी नियमों को ताक पर रखकर CNT एक्ट से आच्छादित भूमि का निबंधन कर दिया. आयुक्त के निर्देश के बाद भी अब तक ना तो तत्कालीन अवर निबंधक अविनाश कुमार और ना ही तत्कालीन अंचलाधिकारी सिल्ली के खिलाफ प्रपत्र क गठित हो पाया है. करीब 2 वर्षों तक रांची जिला अवर निबंधक के पद पर रहे रांची रजिस्ट्रार अविनाश कुमार की कार्यशैली पर कई बार सवाल उठे हैं. हेहल अंचल के बाजरा मौजा स्थित खाता 119 की विवादित भूमि की रजिस्ट्री करने एवं सीएनटी एक्ट से आच्छादित कई भूमि के निबंधन करने समेत कई विवादित जमीन का निबंधन करने का आरोप अविनाश कुमार पर लगते रहे हैं. इस बीच रांची कमिश्नर के द्वारा उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित किए जाने का निर्देश देना काफी गंभीर मामला बनता दिख रहा है.
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